मुंबई: बंबई हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने गूगल इंडिया और यूट्यूब को हाल में वेबसाइट पर डाली गई उन वीडियो क्लिप को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जो न्यायपालिका की कथित रूप से नकारात्मक छवि पेश करती हैं और न्यायाधीशों को बदनाम करती हैं.

मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर के नेतृत्व वाली एक पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायापालिका को बदनाम करने वाली शिकायतें हाईकोर्ट रजिस्ट्री के संज्ञान में लाई जानी चाहिए जो गूगल और यूट्यूब को इन आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के बारे में सूचित करेगा.

अदालत बंबई बार एसोसिएशन (बीबीए) की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप को चुनौती दी गई थी. वीडियो क्लिप में कथित रूप से एक हाईकोर्ट के अदालत कक्ष में सुनवाई को दिखाया गया है और न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.

बीबीए वकील श्रीहरि ने अदालत को बताया कि उसके पूर्व के आदेश के बावजूद ऐसी वीडियो क्लिप अभी भी वेबसाइट पर डाली जा रही हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए.

पीठ ने यूट्यूब और गूगल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगर हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उनके संज्ञान में लाया जाता है तो ऐसी वीडियो क्लिप तत्काल हटाई जाए.

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