उत्तराखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को !

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देहरादून। उत्तराखंड निकाय चुनाव मई में होने की संभावना बलवती हो गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच तनातनी हुई है वह इस बात के संकेत देने को काफी है कि 13 मई के आसपास चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर 13 मई के बाद की तिथि से निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित कर पुन: संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। शासन ने परिसिमन आरक्षण, आरक्षण निर्धारण अन्य कामों के लिए 9 अप्रैल से 12 मई तक का कार्यक्रम बना लिया है। इससे यह आशा बलवती हो गई कि 13 मई को अधिसूचना जारी हो जाएगी।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आयोग के उच्च न्यायालय नैनीताल जाने और राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असहयोग का आरोप लगाए जाने से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। सरकार की ओर से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 निकायों के सीमा विस्तार पर फिर से आपत्तियां आमंत्रित कर इनके निस्तारण में समय लगा।
इस बीच शासन ने सीमा विस्तार से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण कर पांच अप्रैल को सीमा विस्तार से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि सीमा विस्तार व गठन संबंधी कार्यवाही में अपरिहार्य परिस्थितिवश अधिक समय लगने के कारण पूर्व में सूचित तिथि नौ अप्रैल तक निर्वाचन की अधिसूचना संभव नहीं पा रही।
यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्ध आधार पर की जा रही है। शासन स्तर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही 13 मई तक की जानी संभव हो सकेगी। आयोग से आग्रह किया गया है कि 13 मई की तिथि के बाद की तारीख से निर्वाचन का कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए पुन: संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।
कार्यक्रम के अनुसान नौ अप्रैल को सीमा विस्तारित 23 निकायों के वार्डों का परिसीमन प्रस्ताव शासन को भेजेंगे संबंधित जिलाधिकारी और 11 अप्रैल से 23 निकायों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना जारी होगी तथा 11 से 17 अप्रैल को परिसीमन पर जिला स्तर पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। 18 से 20 अप्रैल को आपत्तियों पर जिला स्तर पर सुनवाई होगी और 21 से 22 अप्रैल को आपत्तियों की सुनवाई के बाद इसे संस्तुति के साथ जिलाधिकारी निदेशालय भेजेंगे। 23 अप्रैल को शासन द्वारा परिसीमन की अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन होगा। इसके अलावा 24 से 26 अप्रैल: तक महापौर व अध्यक्ष के आरक्षण के मद्देनजर निकायों की कुल और सभी वर्गों की जनसंख्या की जिलाधिकारी सूचना भेजेंगे। 27 अप्रैल को परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के आधार पर वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव जिलाधिकारी तैयार करेंगे। 28 अप्रैल से चार मई तक महापौर व अध्यक्ष पदों और वार्डों पर आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना के साथ ही आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी तथा पांच से छह मई तक जिलों में डीएम द्वारा वार्ड और शासन स्तर पर महापौर व अध्यक्षों के आरक्षण से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। सात से नौ मई तक सुनवाई के उपरांत डीएम उपलब्ध कराएंगे आरक्षण से संबंधित सूचना तथा12 मई को सभी निकायों के अध्यक्ष, महापौर व वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी। और इसी दिन चुनाव कार्यक्रम के लिए आयोग से अधिसूचना प्रकाशित किए जाने का लिया प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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