नैनीताल- उत्तराखड़ हाईकोर्ट ने सरकार को सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरें लगाने के निर्देश दिये हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीके बिष्ट व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने हल्द्वानी के नरेश मैंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये गये। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में तीन हफ्ते में नौ बच्चों की मौत हो गयी थी। बच्चों की मौत चिकित्सकों के अभाव में हुई हैं। मामले को सुनने के बाद पीठ ने आज सरकार से पूछा है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं। पीठ ने सरकार को इस संबंध में दो सप्ताह में एक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। पीठ ने यह भी कहा कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिये क्या क्या प्रयास किये हैं, शपथ पत्र में यह भी बतायें। पीठ ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी, ओपीडी व पर्चा बनाने वाले कक्षों में सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगाये जाएं।