नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर चीफ जस्टिस की बेंच ने जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया कि परिवहन के अपर सचिव को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट में उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को तीन महीने से तनख्वाह न मिलने के मामले में सुनवाई हुई। बता दें कि राज्य में रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में पिछली तारीख को केंद्रीय परिवहन अपर सचिव के शपथ पत्र पर नाराज़गी व्यक्त की थी और उन्हें आज पेश होने का आदेश दिया था लेकिन एक बार फिर बीमारी का हवाला देते हुए अपर सचिव ने कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद हाईकोर्ट को यह सख्त रुख अपनाना पड़ा। दरअसल, रोडवेज़ कर्मचारियों को तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसके खिलाफ रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की।