यूपी में 7 हजार तीन तलाक प्रभावित महिलाएं हैं। ये वे पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं। योगी सरकार इन महिलाओं के लिए छह हजार रुपये साल देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाएगी। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार, यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। इसकी खास बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा। सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए, ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके।