राजधानी देहरादून में कल साप्ताहिक बंदी, इन दुकानों को ही खुला रहने की छूट……

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देहरादून- राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए कल यानि रविवार को साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी किए है। इस दौरान केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की ही अनुमति दी है। इनमें केवल दवाए डेयरी और फल.सब्जी की दुकान समेत पेट्रोल-पंप शामिल हैं। यानी, कल अति.आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकान खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सिर्फ इन्हें खुला रखने की छूट

दवा की दुकान, दूध-डेयरी, फल व सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप

ये सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

परचून की दुकान, बेकरी, मिठाई की दुकान, मीट-मछली की दुकान, शराब की दुकान, कपड़े-रेडीमेड गारमेंट की दुकान, जूतों की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सरिये व सीमेंट की दुकान, हार्डवेयर शॉप, बर्तनों की दुकान, इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल शॉप, सभी रेस्टोरेंट, सर्राफा दुकान, किताब व स्टेशनरी की दुकान, पान मसाला दुकान, चाट की दुकान, पूजा-सामग्री दुकान, आटा चक्की, दोने-पत्तल की दुकान, खिलौने या क्रॉकरी की दुकान, मैकेनिक व टायर पंचर की दुकान आदि।

होम डिलीवरी हो सकेगी

रेस्तरां व होटल आदि रविवार को होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन ने छूट दी है। ऐसी एजेंसियां जो सामान की होम डिलीवरी करती हैं, वे भी सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगी, बशर्तें प्रतिष्ठान सार्वजनिक रूप से बंद रहे। इसके साथ ही टिफिन सर्विस की भी छूट रहेगी।

 

 

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